नई दिल्‍ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह विचार करेगा। सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की याचिका में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताया गया, हिरासत से तुरंत रिहाई का अनुरोध किया गया था।
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय  की रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। केजरीवाल को कल शराब नीति मामले में ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्‍हें राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेश किया गया। 
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अदालत में दावा किया कि कथित आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित कमाई की ‘‘बड़ी लाभार्थी रही आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा धनशोधन कराए जाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया।
राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने केजरीवाल की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ सांठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं।मामले में ईडी की दो साल की जांच के दौरान यह पहली बार है जब एजेंसी ने दावा किया है कि आप ‘‘प्रमुख लाभार्थी थी।