प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी 2023 नियत की है। उन पर कॉलेज की एक छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगा है। हाई कोर्ट ने पीड़िता और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया।
  इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता एमसी चतुवेर्दी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एके सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया। चिन्मयानंद पर 2011 में अपने आश्रम में बंधक बनाकर एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप था। राज्य सरकार ने 9 मार्च 2018 को एक आदेश जारी कर चिन्मयानंद